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बितान की पत्नी सोहिनी को मिली भारतीय नागरिकता

Updated at : 10 May 2025 10:51 PM (IST)
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बितान की पत्नी सोहिनी को मिली भारतीय नागरिकता

पहलगाम हमले में मारे गये थे बितान अधिकारी

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पहलगाम हमले में मारे गये थे बितान अधिकारी सोहिनी के पास थी बांग्लादेश की नागरिकता कोलकाता. केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गये बितान अधिकारी की पत्नी सोहिनी राय को भारतीय नागरिकता प्रदान की है. वह बांग्लादेश की नागरिक थीं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने शनिवार को इसकी घोषणा की. 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गये थे. मृतकों में कोलकाता के पाटुली के निवासी बितान भी शामिल थे. वह काम के सिलसिले में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अमेरिका में रहते थे. सुकांत ने शनिवार को कहा : पहलगाम में मारे गये बितान की पत्नी सोहिनी राय को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान की है. बहुत पहले शादी के बाद सोहिनी ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था. भारत सरकार ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. सुकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया. कश्मीर से कोलकाता एयरपोर्ट पर सोहिनी के उतरने के बाद राज्य सरकार की ओर से मंत्री फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास मौजूद थे. इसी तरह, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे. सोहिनी ने शुभेंदु को बताया कि आतंकवादियों ने उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वह हिंदू थे. वह शुभेंदु के भरोसे पर कोलकाता आये. इसके बाद बितान के बड़े भाई बिभू ने शिकायत की कि सोहिनी अभी भी बांग्लादेश की नागरिक है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोहिनी और उनकी मां भारती राय के खिलाफ कुछ साल पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. वह मामला अभी भी चल रहा है. भारती बांग्लादेश चली गयी हैं. हालांकि, उनकी बेटी इसी देश में रह गयीं. बिभू ने यह भी दावा किया कि सोहिनी ने अपनी पहचान छिपाकर बितान से विवाह की थी. बिभू ने कहा : सोहिनी के पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं. वह वास्तव में बांग्लादेश की नागरिक है. बाद में उन्होंने इस देश के वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि बनाये. बाद में यह साबित हो गया कि वे फर्जी थे. उन्होंने दावा किया : वह (सोहिनी) पहले बितान के साथ अमेरिका में थी. लेकिन वह जनवरी 2023 से इस पश्चिम बंगाल आयी. वहीं, सोहिनी का भारतीय पासपोर्ट फरवरी में समाप्त हो गया था. बिभू ने यह भी दावा किया कि यदि सरकार आतंकवादी हमले में उनके भाई की मृत्यु के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करती है, क्योंकि वह बांग्लादेशी नागरिक है, तो उनकी पत्नी के रूप में सोहिनी को इसे प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. हालांकि, सोहिनी ने उस समय आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. इसके बजाय, उसके परिवार के सदस्यों ने कहा : सोहिनी अभी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है. सोहिनी को अंततः नागरिकता मिल गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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