सीएए के तहत आवेदनों को वैध दस्तावेज माना जाये

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सीएए के तहत आवेदनों को वैध दस्तावेज माना जाये

एसआइआर प्रक्रिया पर हाइकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर

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एसआइआर प्रक्रिया पर हाइकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया को लेकर एक और जनहित याचिका कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर की गयी है. इस बार एक स्वयंसेवी संगठन ने याचिका दायर कर मांग की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत जिन लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनकी आवेदन रसीदों को एसआइआर प्रक्रिया में वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाये. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सीएए के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है. यदि उनकी आवेदन रसीदों को एसआइआर के दौरान वैध नहीं माना गया, तो भविष्य में उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है. इसीलिए इन दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में शामिल किया जाना आवश्यक है. वकील ने इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की डिविजन बेंच का ध्यान आकर्षित किया है. मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है.

गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को हाइकोर्ट ने एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि बंगाल में वर्ष 2002 की मतदाता सूची के आधार पर एसआइआर क्यों किया जा रहा है.

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