सीयू में परीक्षा नियामक को हटाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका
Updated at : 07 Jun 2019 5:41 AM (IST)
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कोलकाता : कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियामक को पद से हटाने संबंधी मामले में हाइकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने गुरुवार को मामले की सुनवायी के बाद कहा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियामक की नौकरी के स्थायीकरण का भविष्य, मामले के फैसले पर निर्भर होगा. मामले की अगली […]
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कोलकाता : कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियामक को पद से हटाने संबंधी मामले में हाइकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने गुरुवार को मामले की सुनवायी के बाद कहा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियामक की नौकरी के स्थायीकरण का भविष्य, मामले के फैसले पर निर्भर होगा. मामले की अगली सुनवायी चार सप्ताह बाद हाइकोर्ट में की जायेगी.
याचिकाकर्ता व पूर्व परीक्षा नियामक डॉ जयंत सिन्हा के वकील सिद्धार्थ बंद्योपाध्याय व शुभंकर दास ने हाइकोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उनके मुवक्किल को बिना किसी नियम का पालन करते हुए पद से हटाया है, जो विश्वविद्यालय के कानून के खिलाफ है.
विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि विश्वविद्यालय सिंडिकेट पिछले 28 फरवरी को उनके मुवक्किल को पद से हटाने का जो फैसला किया है, उसमें विश्वविद्यालय के कानून का पालन नहीं किया गया है.
इसके अलावा, नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उक्त पद पर एक वर्ष से अधिक समय तक अस्थायी रूप से रखा नहीं जा सकता, लेकिन उनके मुवक्किल लगभग डेढ़ साल से कलकत्ता विश्वविद्यालय के परीक्षा नियामक पद पर नियुक्त थे.
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