कोलकाता : कॉलेज स्टूडेंट्स काउंसिल में छात्रों के लिए दो मुख्य पद होंगे

Updated at : 06 Feb 2019 4:27 AM (IST)
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कोलकाता :  कॉलेज स्टूडेंट्स काउंसिल में छात्रों के लिए दो मुख्य पद होंगे

कोलकाता : कॉलेज की छात्र काउंसिल में छात्रों की भागेदारी बढ़ाने के लिए एक नयी योजना पर विभाग विचार कर रहा है. इसमें एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे कि कॉलेज स्टूडेंट्स काउंसिल को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके. इसमें अतिरिक्त रूप से उपाध्यक्ष का पद भी जोड़ा जायेगा. इसके साथ ही […]

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कोलकाता : कॉलेज की छात्र काउंसिल में छात्रों की भागेदारी बढ़ाने के लिए एक नयी योजना पर विभाग विचार कर रहा है. इसमें एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे कि कॉलेज स्टूडेंट्स काउंसिल को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके. इसमें अतिरिक्त रूप से उपाध्यक्ष का पद भी जोड़ा जायेगा. इसके साथ ही सहायक कोषाध्यक्ष का पद स्टूडेंट्स काउंसिल में जोड़ा जायेगा.

स्टूडेंट्स काउंसिल में ये दो बड़े पद विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहेंगे. इस पर अंतिम मुहर लोकसभा चुनाव के बाद लगायी जायेगी. वर्तमान नियम के अनुसार, कॉलेज की स्टूडेंट्स काउंसिल का प्रमुख ही अध्यक्ष होता है. इसका चयन प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है. उनकी अनुपस्थिति में कॉलेज का टीचर इंचार्ज ही इसका चयन करता है.

शिक्षकों में से ही उपाध्यक्ष का चयन किया जायेगा. उच्च शिक्षा विभाग ने दो नये पदों के लिए प्रस्ताव दिया है. उपाध्यक्ष के लिए दो पद होंगे. इसमें एक पद पर उपाध्यक्ष के रूप में छात्र प्रतिनिधि में से ही कोई एक काबिज होगा.

राज्य के शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि इसका फाइनल फैसला अप्रैल के बाद किया जायेगा. कोषाध्यक्ष के पद के लिए भी चयन होगा. वर्तमान नियम के अनुसार कोषाध्यक्ष का नोमीनेशन प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाता है.
अब कोषाध्यक्ष पद का संचालन शिक्षक द्वारा ही किया जायेगा. इसके अलावा सहायक कोषाध्यक्ष के पद के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है. इस पद पर किसी छात्र का चयन किया जायेगा. इस नियम के जरिये पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की योजना है.
गाैरतलब है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलजों में स्टूडेंट्स काउंसिल से जुड़े मुद्दे के निपटारे, चयन की प्रक्रिया व अन्य मुद्दों के लिए नियम सरकार द्वारा ही तैयार किये जाते हैं. इन नियमों का पालन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजस (एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन) एक्ट 2017 के अनुसार किया जायेगा.
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