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मेगासिटी नर्सिंग होम पर 10 लाख का जुर्माना

Updated at : 02 Dec 2025 1:21 AM (IST)
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मेगासिटी नर्सिंग होम पर 10 लाख का जुर्माना

यह जानकारी आयोग के चेयरमैन एवं पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने दी. बताया गया कि मामला वर्ष 2019 का है.

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जुर्माने की राशि आठ किस्तों में जमा करने का निर्देश कोलकाता. पश्चिम बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने एक निजी नर्सिंग होम पर प्रसूता की मौत के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि आठ किस्तों में जमा करने का निर्देश दिया गया है. यह जानकारी आयोग के चेयरमैन एवं पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने दी. बताया गया कि मामला वर्ष 2019 का है. मेगासिटी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत के बाद उसके पति संजय साधुखां ने अस्पताल और चिकित्सक के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाते हुए आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग ने जांच में उपचार में लापरवाही पाये जाने पर नर्सिंग होम पर पहले दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई हेतु परिवार को मेडिकल काउंसिल जाने का निर्देश दिया गया था. मंगलवार को मामले की पुनः सुनवाई के दौरान जस्टिस बनर्जी ने बताया कि मेडिकल काउंसिल ने भी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके खिलाफ चिकित्सक द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गयी है. यह मामला अभी विचाराधीन है. इधर, नर्सिंग होम ने 2019 में लगाये गये दो लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान नहीं किया था और इस सिलसिले में हाइकोर्ट में मामला भी दायर किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया व आयोग के निर्णय को बरकरार रखा. जस्टिस बनर्जी के अनुसार, लापरवाही से किसी की मौत होने पर न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसी आधार पर पहले लगाये गये दो लाख के अतिरिक्त 8 लाख रुपये और जोड़े गये, जिससे कुल जुर्माना 10 लाख रुपये तय किया गया है, जिसे नर्सिंग होम को आठ किस्तों में जमा करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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