पुनर्गणना के लिए दूसरे व तीसरे नंबर के प्रार्थी कर सकेंगे आवेदन, देनी होगी फीस

मतगणना समाप्त होने के सात दिन के भीतर पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जा सकता है.
कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब मतगणना के बाद असफल रहे कोई भी उम्मीदवार पुनर्गणना करवा सकते हैं, पर किसी सीट पर असफल रहे दूसरे व तीसरे नंबर के उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. मतगणना समाप्त होने के सात दिन के भीतर पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जा सकता है. प्रत्याशी को आवेदन के साथ ही फीस का भी भुगातान करना होगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) दफ्तर के सूत्रों से यह जानकारी मिली है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइंस जारी की जायेंगी. जानकारी के अनुसार, कैंडिडेट के आवेदन प्राप्त करने के बाद चुनाव आयोग ””सेमी कंडक्टर बर्न्ट मेमोरी”” की जांच करेगा. इससे यह पता चलेगा कि मतगणना के दौरान ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गयी है या नहीं, पर चुनाव आयोग संबंधित लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र की मात्र पांच फीसदी ईवीएम की ही जांच करायेगा. इस नयी व्यवस्था को बहाल करने के लिए मतगणना से पहले चुनाव आयोग की ओर से निर्देशिका भी जारी की जायेगी. वहीं चुनाव आयोग पुनर्गणना के लिए फीस तय करेगा, पर जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो प्रत्याशी की फीस चुनाव आयोग वापस नहीं करेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




