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कुवैत में मारे गये मजदूर के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग

Updated at : 15 Jun 2024 2:02 AM (IST)
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कुवैत में मारे गये मजदूर के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग

राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती. तीन साल पहले केवल नाम के वास्ते अप्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया था, यह केवल साइन बोर्ड बनकर रह गया है.

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कोलकाता. वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वर्कर्स यूनियन के महासचिव असादुल्लाह गायन ने कुवैत अग्निकांड में मारे गये अप्रवासी मजदूर द्वारिकेश पटनायक के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की राज्य सरकार से मांग की है. यूनियन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि तकरीबन एक करोड़ लोग अप्रवासी कामगार के रूप में विदेशों में हैं. उनके कारण ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था फिलहाल चल रही है. श्री गायन ने बताया कि यूनियन को कहीं न कहीं से अप्रवासी मजदूरों के शव को लाने का इंतजाम करना पड़ रहा है. राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती. तीन साल पहले केवल नाम के वास्ते अप्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया था, यह केवल साइन बोर्ड बनकर रह गया है. 1979 में बना माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है. इसी बीच कुवैत के भयावह अग्निकांड में पश्चिम मेदिनीपुर जिले का एक अप्रवासी मजदूर की मौत हुई है. यूनियन की तरफ से मृतक के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे की मांग की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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