सीबीआइ करेगी पुष्पा भालोटिया मर्डर केस की जांच

Updated at : 22 Aug 2018 6:02 AM (IST)
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सीबीआइ करेगी पुष्पा भालोटिया मर्डर केस की जांच

रानीगंज : नौ महीने के बाद पुष्पा भालोटिया मर्डर केस में सीआइडी की जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने मंगलवार को जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया. हाइकोर्ट ने सीआईडी की तीव्र भर्त्सना करते हुये एक सप्ताह के अंदर मामले से जुड़े सभी कागजात सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया. साथ ही सीबीआई को मामले […]

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रानीगंज : नौ महीने के बाद पुष्पा भालोटिया मर्डर केस में सीआइडी की जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने मंगलवार को जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया. हाइकोर्ट ने सीआईडी की तीव्र भर्त्सना करते हुये एक सप्ताह के अंदर मामले से जुड़े सभी कागजात सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया. साथ ही सीबीआई को मामले की जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करने को कहा. खबर रानीगंज पहुंचते ही पुष्पा का मर्डर रानीगंज में फिर सुर्खियों में आ गया है. मृतका के भाइयों ने कहा कि उन्हें कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. पुष्पा के हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी.
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष पांच अक्टूबर को रानीगंज के समाजसेवी भक्तिराम भालोटिया के पुत्र मनोज भालोटिया की पत्नी पुष्पा भालोटिया अर्धजली अवस्था में एनएसबी रोड स्थित आई हॉस्पिटल के समीप एक घर में मिली थी. उनके शरीर में गोली लगने के निशान भी थे. इलाज के लिये उन्हें रानीगंज के आनंदलोक अस्पताल पहुंचाया गया.
लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उन्हें दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया. देर रात उनकी मौत हो गयी थी. मृतका के भाई गोपाल अग्रवाल ने छह नवंबर को रानीगंज थाने में पुष्पा भालोटिया के पति मनोज भालोटिया, चचेरे भाई राजेश भालोटिया एवं उसकी पत्नी सविता भालोटिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी. पुलिस ने 498 ए 302/26, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. प्राथमिकी के बाद भी तीनों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी.
बाद में पुलिस ने मामले को सीआईडी को सौंप दिया. लेकिन सीआईडी की जांच प्रक्रिया से नाखुश गोपाल ने इस वर्ष जनवरी में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीआईडी लगातार हाईकोर्ट को यह जानकारी दे रही थी कि आरोपी फरार है. जबकि इसी महीने आठ को पुष्पा के पुत्र यश भालोटिया ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि मनोज भालोटिया फरार नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए नियमित रूप से रानीगंज में मौजूद रहते हैं. इसे गंभीरता से लेते हुये हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौप कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
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