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अबोध बच्ची से यौनाचार के दोषी को 10 साल की कैद

अंडाल में कई वर्ष पहले अबोध बच्ची (ढाई वर्ष) से यौन शोषण के मामले में दोषी पाये गये शमीम वारसी उर्फ अंसारी को दुर्गापुर महकमा अदालत ने 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी

दुर्गापुर. अंडाल में कई वर्ष पहले अबोध बच्ची (ढाई वर्ष) से यौन शोषण के मामले में दोषी पाये गये शमीम वारसी उर्फ अंसारी को दुर्गापुर महकमा अदालत ने 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसे अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. शुक्रवार को दुर्गापुर महकमा के एडिशनल सेशंस जज-फर्स्ट कोर्ट एवं स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट के जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी शमीम वारसी को मामले में दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनायी. शमीम वारसी अंडाल के साउथ बाजार स्थित रॉयल्टी मोड़ के नया मोहल्ला का बाशिंदा है. उसके खिलाफ अंडाल थाने में 17 जून 2017 को अबोध बच्ची के यौनशोषण का मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन की शिकायत पर थाने में केस नंबर 163 / 17 के तहत भारतीय दंड विधि 323 आइपीसी एंड 4/6 ऑफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शमीम वारसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड में ले लिया था. पूछताछ के दरम्मयान आरोपी अपना बचाव करता रहा. मामले के जांच अधिकारी रोबिन गांगुली ने घटना के 11 दिन के अंदर 28 जून 2017 को अदालत में चार्जशीट जमा कर दिया. उसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में फुलझड़ जेल भेज दिया गया था. वहीं मामले की सरकारी अधिवक्ता श्रावणी सरकार ने बताया कि विभिन्न समय पर हुई सुनवाई के बाद ट्रायल शुरू हुआ था. जहां आरोपी के खिलाफ 10 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किये गये.

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