UP Marriage Scheme: बेटियों की शादी पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा! 51 हजार की जगह अब मिलेंगे 1 लाख, आय सीमा भी बढ़ी, जाने पूरा प्रोसेस
बेटियों की शादी पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा
UP Marriage Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि ₹1 लाख कर दी है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं नए नियम.
UP Marriage Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया है. नए वित्तीय वर्ष से पात्र नवविवाहित जोड़ों को ₹51 हजार की जगह ₹1 लाख की सहायता देने की व्यवस्था की गई है. 2026-27 के यूपी बजट दस्तावेज में योजना के तहत अनुदान राशि ₹1.01 लाख किए जाने का भी उल्लेख है. सरकार ने इस योजना के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी में राहत मिलने की उम्मीद है.
सहायता राशि का ऐसे होगा इस्तेमाल
नई व्यवस्था के तहत ₹1 लाख की सहायता को अलग-अलग मदों में खर्च किया जाएगा. इसमें ₹60 हजार कन्या के बैंक खाते में, ₹25 हजार नवविवाहित जोड़े के लिए और शेष ₹15 हजार विवाह समारोह की व्यवस्था पर खर्च किए जाने की बात कही गई है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के खर्च में मदद देना और पात्र परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराना है.
आय सीमा बढ़ाने का भी फैसला
योजना का लाभ अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए पात्रता की आय सीमा में भी बदलाव किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी मुख्यमंत्री के 20 फरवरी 2026 के विधानसभा संबोधन के दस्तावेज में वार्षिक आय सीमा को ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.50 लाख करने की बात दर्ज है. हालांकि, कुछ जिला प्रशासन की मौजूदा जानकारी में ₹3 लाख तक की वार्षिक आय सीमा दर्ज है. ऐसे में आवेदन से पहले अपने जिले में लागू नवीनतम नियम जरूर जांचना जरूरी है.
किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों को दिया जाता है. सरकारी बजट दस्तावेज के अनुसार, योजना में सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है. विवाह के समय कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है. इसके अलावा आय, निवास और अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार, बैंक पासबुक, फोटो और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. आवेदन के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन करता है. इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी सही होना जरूरी है.
ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया
पात्र परिवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद आय, जाति, उम्र और अन्य अभिलेखों की जांच की जाती है. योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन पर भी जोर दिया जा रहा है. सरकार की ओर से आधार आधारित भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सहायता राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से पहुंच सके. यह भी देखें: UP में बदला आधार कार्ड बनाने का नियम, इस दिन से शुरू होगी नई सुविधा, ऐसे होगा पूरा प्रोसेस
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