UP: चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्स की जल्द होगी तैनाती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयारी शुरू

Trainne Nurse Salary Increase
यूपी में स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया के सफल अभ्यर्थियों को जल्द तैनाती का तोहफा मिल सकता है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले लगाए गए स्टे को खारिज कर दिया है. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विशेष अपील दाखिल की थी. अब चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकते हैं.
Lucknow: उत्तर प्रदेश के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्स की जल्द ही तैनाती की जाएगी. नियुक्ति को लेकर लगी रोक को हाईकोर्ट के खारिज करने के बाद स्टाफ नस की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा कि जल्द ही सरकार की ओर से कार्यक्रम तय किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यथियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे.
प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से दायर विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को खारिज कर दिया है. इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों स्टाफ नर्स की तैनाती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. ये तैनाती हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अंतर्गत की जाएगी.
दरअसल प्रदेश के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) ने चयन प्रक्रिया कराई थी. विगत 22 मार्च को प्रदेश के 46 शहरों में 96 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया. इसमें कुल 73809 अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया.
इस परीक्षा में 57994 अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए. इनका परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद आगे की प्रक्रिया के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी. इसके बाद काउंसिलिंग के जरिए सफल अभ्यर्थियों को महाविद्यालय अलॉट किया जाना था.
इससे पहले कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में रिट दायर की. एक मामले में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश को खारिज कर दिया है.
इसके बाद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है. चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीएमई) किंजल सिंह के मुताबिक 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे को लेकर विशेष अपील दाखिल की गई थी.
हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है. 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विशेष अपील खारिज कर दी गई थी. अपील दाखिल की गई थी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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लेखक के बारे में
By Sanjay Singh
working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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