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Lakhimpur Kheri Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत पर 11 जनवरी तक फैसला रखा सुरक्षित

Updated at : 06 Jan 2022 1:16 PM (IST)
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Lakhimpur Kheri Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत पर 11 जनवरी तक फैसला रखा सुरक्षित

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी. इसमें 14 आरोपी बनाए गए थे. आशीष मिश्र को लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था.

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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा है. मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

इसके पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी. इसमें 14 आरोपी बनाए गए थे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था.

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 सितंबर को हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपी जेल में बंद है. हिंसा के मामले में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया है.

वीरेंद्र शुक्ला पर आरोप है कि वो घटनास्थल पर मौजूद था. हिंसा वाले दिन आशीष मिश्र की थार के पीछे वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियो चल रही थी. तिकुनिया में हिंसा के बाद वीरेंद्र शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो को छिपा दी थी. उसने गाड़ी के मौके पर नहीं होने की बात कही थी.

Also Read: लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्र मुख्य आरोपी, SIT ने 5,000 पन्नों की चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा

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