लखीमपुर हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जेल में मनेगी दिवाली, 15 नवंबर तक जमानत पर टली सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Nov 2021 9:20 AM
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सीजेएम कोर्ट से 13 अक्तूबर को खारिज कर दी गई थी. इसके बाद जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी आई थी.
Lakhimpur Kheri Case : लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जेल में ही दिवाली मनेगी. उसकी जमानत अर्जी पर 15 नवंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है. इसके पहले आशीष मिश्रा ने जमानत की गुहार लगाई थी. उनसे उम्मीद थी कि वो छोटी दिवाली पर परिवार के साथ सेलिब्रेश करेगा. लेकिन, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हो सकी. अब, उसकी जमानत पर 15 नवंबर को सुनवाई होगी.
दरअसल, तीन अक्टूबर को तिकुनिया क्षेत्र में हुए बवाल में चार किसान और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में किसानों की तरफ केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत पन्द्रह बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
इसके पहले जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तिकुनिया कांड में मंत्री पुत्र तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है. मामले के विवेचक को मुकदमे की केस डायरी, आरोपियों का आपराधिक इतिहास आदि सभी रिकॉर्ड सुबह सुनवाई से पूर्व प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सीजेएम कोर्ट से 13 अक्तूबर को खारिज कर दी गई थी. इसके बाद जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी आई थी. पिछली 28 अक्तूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा ने तीन नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय की थी.
बता दें कि तिकुनिया कांड में हुई किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र सहित 13 आरोपी जिला कारागार में बंद हैं. मंगलवार को मामले के विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में न्यायिक रिमांड अर्जी देते कहा था कि अभी मामले की विवेचना प्रचलित है. विवेचना को पूर्ण करने में अभी समय लगेगा. इसलिए आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिन और बढ़ा दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 16 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है.
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