Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कथित शिवलिंग वाले टैंक के सफाई की दी मंजूरी

Published by : Amit Yadav Updated At : 16 Jan 2024 2:12 PM

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील किया गया था. यहां कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र में पानी भरा हुआ है. जिसमें मछलियां भी हैं. इन मछलियों के मरने से वहां बदबू फैल रही है. इसीलिए टैंक की सफाई की याचिका दाखिल की गई थी.

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लखनऊ: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी के सील एरिया में स्थित कथित शिवलिंग वाले टैंक की सफाई कराने की अनुमति दे दी है. इस मामलें हिंदू पक्ष ने 2 जनवरी को याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष का कहना था कि सील एरिया की सफाई की जाए. क्योंकि उसमें पली हुई मछलियां मर रही हैं और सफाई न होने से बदबू फैल रही है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील किया गया था. यहां कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र में पानी भरा हुआ है. जिसमें मछलियां भी हैं. इन मछलियों के मरने से वहां बदबू फैल रही है. इसलिये सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल करके जिलाधिकारी वाराणसी को सफाई के लिये निर्देशित करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए टैंक की सफाई के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कथित शिवलिंग से छेड़छाड़ न हो. टैंक की सफाई डीएम वाराणसी के डीएम की निगरानी में हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए कि पिछले आदेश की अवहेलना न हो. किसी भी चीज से छेड़छाड़ न हो. इस पर मुस्लिम पक्ष ने भी सहमति जताई है.

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