Gyanvapi Mosque Case : हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर 27 जुलाई तक रोक लगाई, गुरुवार को फिर सुनवाई
Published by : अनुज शर्मा Updated At : 26 Jul 2023 6:20 PM
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को निर्देश दिया कि विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी जिला अदालत के आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम पक्षों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का समय मिल सके.
लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर गुरुवार तक रोक लगा दी.उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जिला अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को निर्देश दिया कि वाराणसी जिला अदालत के आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था, जिसे 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मुस्लिम पक्षों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का समय मिल सके. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण सोमवार सुबह लगभग 8 बजे शुरू हुआ था. इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
Also Read: Explainaer : इन 5 सवालों से समझें ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने
प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से आगरा और लखनऊ के लगभग 20 अधिकारियों वाली एएसआई टीम ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सोमवार सुबह परिसर में प्रवेश किया. वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई. सुबह मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई वकील नहीं पहुंचा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










