Irfan Solanki: पेशी पर कानपुर पहुंचे इरफान सोलंकी खुद को क्यों कहने लगे जानवर, क्यों भड़के पुलिस पर

Updated at : 04 Apr 2024 4:01 PM (IST)
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Irfan Solanki: पेशी पर कानपुर पहुंचे इरफान सोलंकी खुद को क्यों कहने लगे जानवर, क्यों भड़के पुलिस पर

7 नवंबर 2022 को जाजमऊ की डिफेंस कालोनी में एक प्लॉट में आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) व उनके साथियों के खिलाफ कोर्ट से फैसला आना है.

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कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) गुरुवार को पेशी पर कानपुर (Kanpur News) पहुंचने के दौरान अचानक भड़क उठे. पहले को कचहरी परिसर में उन्होंने खुद को जानवर-जानवर कहकर संबोधित किया. इसके बाद मीडिया बातचीत में कहा कि हम किसकी कस्टडी में आए हैं? न्याय पालिका में आए हैं अदालत में आए हैं, या हमें पुलिस कमिश्नरेट ने बुलाया है. हमें क्यों पुलिस लाइन ले गए, क्या एनकाउंटर करना था मेरा. सोशल मीडिया पर इरफान सोलंकी का ये बयान चर्चा में है.

महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचे
इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी एलएलए कोर्ट पहुंचे थे. उन्हें महाराजगंज जेल से गुरुवार को कानपुर (Kanpur News) लाया गया था. क्योंकि आगजनी मामले में फैसला आना था. लेकिन फैसला अचानक टल गया. अब इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि जाजमऊ की डिफेंस कालोनी में एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी. इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान, शौकत अली, इजराइल, शरीफ के खिलाफ एफआईआर हुई थी. जिसका मुकमदमा चल रहा है. इनमें से मो. शरीफ को जमानत मिल चुकी है. जबकि बाकी जेल में हैं.

तारीख पर तारीख
जानकारी के अनुसार 1 मार्च को कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने 14 मार्च को फैसले की तारीख तय की थी. इसके बाद शरीफ और शौकत को नई जमानत दाखिल करने का समय दिया गया. साथ ही फैसले के लिए 19 मार्च की तिथि दी गई. 19 मार्च को जज के छुट्टी पर होने के कारण फैसला टल गया और 22 की नई तारीख दे दी गई. लेकिन बहस के बाद 14 दिन पूरे होने के कारण फाइल पर दोबारा बहस हुई. जज ने दोनों पक्षों की संक्षिप्त बहस सुनकर 28 मार्च को फैसले का दिन तय किया. 28 मार्च को फैसला पूरा न लिखे जाने के कारण 4 अप्रैल को नई डेट दी गई. लेकिन फैसला फिर से टल गया. अब नई तारीख 6 अप्रैल दी गई है.

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Amit Yadav

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By Amit Yadav

UP Head (Asst. Editor)

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