ज्ञानवापी मामला: महिलाओं की नई अर्जी पर आज होगी सुनवाई, शिवलिंग की पैमाइश के लिए कोर्ट में लगाई गुहार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 May 2022 7:07 AM
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिलने के बाद वादी महिलाओं ने कोर्ट में 17 मई को शिवलिंग की पैमाइश कराने की मांग की है. इस प्रकरण पर आज यानी 18 मई को सुनवाई करेगी.
Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग को लेकर मामला गहराता जा रहा है. इस बीच वादी महिलाओं ने 17 मई को कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पैमाइश कराने की मांग की है. साथ ही मांग की है कि शिवलिंग के उत्तर की दीवार और नंदी के सामने बंद तहखाने को तोड़कर कमीशन कार्यवाही पूरी की जाए. कोर्ट ने इस प्रकरण पर 18 मई यानी आज सुनवाई करेगी.
ज्ञानवापी मामले में वादी रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया कि मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूरब तरफ दीवार में दरवाजा है, जिसे बंद कर दिया गया है. नंदी के सामने स्थित तहखाने के उत्तरी ओर स्थित दीवार से शिवलिंग को ढंक दिया गया है. इस मामले में भी घेरे को हटाने की मांग की गई है. वादी पक्ष का कहना है कि, शिवलिंग की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश करना आवश्यक है. इसके साथ ही मस्जिद की पश्चिमी दीवार के दरवाजे को खोलकर अंदर कमीशन की कार्यवाही कराने की मांग की गई है.
इधर, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 को अहम आदेश दिया. कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि ज्ञानवापी परिसर में जहां शिवलिंग मिलना बताया गया है, उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखें. साथ ही यह भी देखें कि इससे मुसलमानों को वहां नमाज अदा करने में कोई बाधा या रुकावट न आए.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश मुसलमानों को ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने और धार्मिक परंपराएं निभाने से नहीं रोकेगा. सिविल जज ने 16 मई को शिवलिंग मिलने वाले स्थान को संरक्षित करने का आदेश प्रशासन को दिया था.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिविल जज की अदालत में याचिका दाखिल करने वाले सभी पक्षों और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया. साथ ही, निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी. कोर्ट ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की अर्जी पर जारी किया, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
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