Gyanvapi Masjid Case Live : सुप्रीम कोर्ट-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुनवाई होगी. बता दें कि सोमवार को वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को वहां के जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट को मामले का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट में वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी.
ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है. उन पर सर्वे के दौरान एक पक्ष की बात करने का आरोप लगा है. साथ ही, उन पर मीडिया में बातों को लीक करने का भी आरोप लगा है.
वाराणसी की ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से एक बार फिर सर्वे कराने की मांग की गई है. कोर्ट में डाली गई नई अर्जी में शिवलिंग के पूरब की दीवार, नन्दी के मुख की तरफ तहखाना, तहखाने उत्तरी दीवार को हटा कर सर्वे की मांग की है. हिंदू पक्ष की ओर से रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने यह अर्जी दी है.
ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग वाले जगह को सील किये जाने के मामले में शासन के वकील महेंद्र प्रताप की ओर से सिविल जज रवि दिवाकर को याचिका दी गयी है. याचिका तीन बिंदुओं पर कराया जज का ध्यान आकृष्ट कराया गया है.
1. सील किये हुए जगह पर लोग नमाज़ पढ़ने से पहले करते है वजू जिसके चारों ओर लगा है नल, इन नलो को दूसरी जगह शिफ्ट करने की दें इज़ाज़त.
2. मानव निर्मित तालाब के पानी मे मछलियां भी हैं सील करने की वजह से उनके जीवन को है खतरा.
3. सील किये हुए परिसर में ही शौचालय भी है जिसके बन्द होने से नमाज़ियों को होगी दिक्कत
हिंदू सेना ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. हिन्दू सेना को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग किया है.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कमीशन की रिपोर्ट के लिए इंतजार और बढ़ गया है. सहायक वकील आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आज सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में नहीं पेश हो पाएगी. उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट तैयार ना हो पाने के कराण ऐसा हुआ है. अजय सिंह ने यह भी बताया कि रिपोर्ट सम्मिट करने के लिए न्यायालय में दूसरे दिन की तारीख के लिए एप्लिकेशन देंगे.
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान, हमें मस्जिद के 'वज़ुखाना' के अंदर एक बड़ा 'शिवलिंग' मिला. तुरंत, हमने इस महत्वपूर्ण सबूत को सुरक्षित करने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया. कोर्ट ने 'वजुखाना' को सील करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि सोमवार को वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को वहां के जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से ‘शिवलिंग’ मिला है. जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्ह की पीठ वाराणसी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद अदालत ने उस परिसर को सील करने का आदेश दे दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि कमीशन की रिपोर्ट मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत होगी. मगर, विशेष अधिवक्ता आयुक्त के आवेदन के बाद कमीशन की रिपोर्ट के लिए इंतजार और बढ़ने की संभावना है.
ज्ञानवापी के 31 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. वाराणसी कोर्ट में दाखिल मामले में सुनवाई होगी या नहीं इस संबंध में अब HC को फैसला करना है. पिछले साल 8 अप्रैल को परिसर की खोदाई मामले में भी सुनवाई की गई थी. ASI के सर्वेक्षण के आदेश पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.
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