Kanpur News: योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान आज होंगे कोर्ट में पेश, आर्म्स एक्ट का मामला

Kanpur News: संयुक्त आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पहले कोर्ट व आसपास से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने हैं. इससे पता चलेगा कि घटनाक्रम क्या था और कौन-कौन वहां मौजूद था. पत्र के मुताबिक मंत्री के वकील द्वारा पत्रावली देखने के लिए मांगी गई.
Kanpur News: योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान आज कोर्ट में हाजिर होंगे. उनके अधिवक्ता ने बताया कि अदालत से ‘जमानत मुचलका’ भरे बिना मंत्री राकेश सचान के कोर्ट रूम से ‘गायब’ होने के आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे. एक दिन पूर्व आर्म्स एक्ट के मामले में फैसला सुरक्षित भी रखा जा चुका है. आज इसपर फैसला भी सुनाया जा सकता है.
शनिवार को एसीएमएम तृतीय कोर्ट से फैसला उठा ले जाने के आरोपों में घिरे मंत्री राकेश सचान के एडवोकेट कपिलदीप सचान ने बताया कि शनिवार को सुनवायी के दौरान स्वास्थ्य खराब होने के कारण राकेश हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र देकर चले गए थे. इसके बाद मीडिया में कई तरह की भ्रामक खबरें चलने लगीं. इसे देखते हुए सोमवार को उनके मुवक्क्लि हाजिर होकर पक्ष रखेंगे. शनिवार को कोर्ट ने सचान पर शस्त्रत्त् अधिनियम के 31 साल पुराने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
बताते चले कि शनिवार को एसीएमएम तृतीय की कोर्ट में आर्म्स एक्ट के मुकदमा संख्या 729/1991 थाना नौबस्ता की सुनवाई हो रही थी. इसमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आरोपित हैं. कोर्ट की रीडर कामिनी द्वारा पुलिस को दिए गए पत्र के अनुसार पत्रावली आदेश हेतु नियत थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त राकेश सचान को दोष सिद्ध करार दिया था. सजा के बिन्दु पर सुना गया.उसके बाद पीठासीन अधिकारी आदेश लिखाने हेतु चेम्बर में चले गए. न्यायालय में और भी वादकारी एवं अन्य व्यक्ति थे. दोष सिद्ध करने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निर्णय देखने हेतु पत्रावली ली गई.इसी बीच अभियुक्त राकेश सचान द्वारा निर्णय पत्रावली से लेकर फरार हो गया. अभियुक्त के साथ सुरक्षा कर्मी अन्य समर्थक व 40-50 लोग मौजूद थे.
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संयुक्त आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पहले कोर्ट व आसपास से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने हैं. इससे पता चलेगा कि घटनाक्रम क्या था और कौन-कौन वहां मौजूद था. पत्र के मुताबिक मंत्री के वकील द्वारा पत्रावली देखने के लिए मांगी गई. उनके वकील कौन था, इसका पता कर उनसे पूछताछ की जाएगी. कोर्ट में रीडर से भी मामले में जानकारी ली जाएगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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