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UP Panchayat Chunav : यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण सूची को लेकर आई ये बड़ी खबर, पंचायती राजमंत्री ने कहा...

Updated at : 01 Feb 2021 6:55 AM (IST)
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UP Panchayat Chunav : यूपी पंचायत चुनाव  के आरक्षण सूची को लेकर आई ये बड़ी खबर, पंचायती राजमंत्री ने कहा...

UP Panchayat Chunav : उत्तर प्रदेश में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव (up panchayat election 2021) की तैयारियां चल रही है. इन सबके बीच सभी को आरक्षण (reservation list) सूची का बेसब्री से इंतजार है जिसे लेकर ताजा अपडेट आ रहा है.

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उत्तर प्रदेश में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव (up panchayat election 2021) की तैयारियां जोरों पर चल रही है. प्रशासन, राजनीतिक दल हो या फिर भावी उम्‍मीदवार…सभी अपने-अपने चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं. इन सबके बीच सभी को आरक्षण (reservation list) सूची का बेसब्री से इंतजार है.

इधर प्रदेश के पंचायती राजमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने का काम कर लिया जाएगा. आगे पंचायती राजमंत्री ने कहा कि आरक्षण चक्रानुपात में ही जारी किया जाएगा. यह बात उन्होंने सहारनपुर में कही है जहां वे शनिवार को सहाकारी बैंक की एजीएम में भाग लेने पहुंचे थे.

मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने यहां के सर्किट हाउस में एक दैनिक अखबार से बात करते हुइए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं. अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का काम पूरा हो जाएगा. इसके लिए फरवरी में ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का काम होगा. उन्होंने कहा कि इस बार आरक्षण चक्रानुपात के हिसाब से ही किया जाएगा. आपको बता दें कि पिछली सरकार ने वर्ष 2015 में हुए चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया था और नए सिरे से आरक्षण जारी करने का काम किया था.

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चक्रानुपात प्रक्रिया से होने वाले आरक्षण के प्रभाव की बात करें तो इससे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और गांव पंचायतों की करीब 70 फीसदी सीटों की मौजूदा स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है. चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ सरकार कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

मतदाता सूची में इस दिन नाम जोड़े जा सकेंगे : इधर पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिसूचना जारी करने से पहले तक लोग अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सक्षम हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है. आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहे और अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो.

Posted By : Amitabh Kumar

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