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UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को राहत, हस्तक्षेप से कोर्ट ने किया इनकार, जानिए पूरा मामला

Updated at : 02 Apr 2021 4:52 PM (IST)
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UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को राहत, हस्तक्षेप से कोर्ट ने किया इनकार, जानिए पूरा मामला

UP Panchayat Chunav 2021, High Court Decision, Yogi Government: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

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  • उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव

  • हाइकोर्ट से योगी सरकार को राहत

  • आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज

UP Panchayat Chunav 2021, High Court Decision, Yogi Government: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण अब कोर्ट किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा.

दरअसल इस मामले में सरकार की तरफ से यह आपत्ति की गई कि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 243(ओ) के अनुसार चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद न्यायालय को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. जिसे कोर्ट ने मान ली. बता दें, प्रदेश में 15 अप्रैल से चार चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं.

बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने गोरखपुर जिले के परमात्मा नायक व दो अन्य की याचिका पर दिया है. मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर विशेष अदालत बैठी और आज यानी शुक्रवार दो अप्रैल को अवकाश के दिन याचिका पर सुनवाई की गई.

क्या थी याचिकाः दरअसल, गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है. लेकिन, सरकार ने अपनी आरक्षण सूची में चावरियां बुजुर्ग, चावरियां खुर्द और महावर कोल ग्रामसभा सीट को आरक्षित घोषित कर दिया है. इसके खिलाफ गोरखपुर के परमात्मा नायक और दो अन्य लोगों ने कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी, और कोर्ट में मांग की गई कि रिकार्ड तलब कर आरक्षण रद्द कर दिया जाए. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए. लेकिन, हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

कब है पंचायत चुनावः बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसके तहत 4 चरणों में मतदान (Panchayat Chunav Date) कराये जाएंगे. पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल, दूसरा चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हागी, जबकि, तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं, चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदन होगा. मतगणना 2 मई को होगी.

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Posted by: Pritish Sahay

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