आजम खान पर बैक-टू-बैक 89 केस दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार देगी जवाब, 17 को अगली सुनवाई

सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक अन्य मामला दर्ज होने से उनकी रिहाई नहीं हो सकी. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए योगी सरकार से सवाल पूछा है.
Lucknow News: सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) लंबे समय से जमानत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही है. अब जब सीतापुर जेल में बंद सपा नेता को शत्रु संपत्ति मामले में भी जमानत मिल चुकी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है.
सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने कहा, ‘एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया. ऐसा क्यों? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं.’ इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा, ‘यह गलत धारणा है. हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे.’ अब इस मामले की सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
दरअसल, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने आजम खान के ऊपर चल रहे शत्रु संपत्ति के मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके और दो प्रतिभूति पर जमानत दे दी है. हालांकि हाल ही में एक अन्य मामले में एफआईआर दर्ज होने के कारण अभी आजम खान को सीतापुर जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी.
दरअसल, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आजम खान पर एक अन्य मामला दर्ज किया गया है. सपा नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होनी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत दे दी है.
Also Read: Azam Khan: सपा नेता आजम खान को मिली जमानत लेकिन अभी सीतापुर जेल में ही होगा रहना
सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ कुल 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं. शत्रु संपत्ति के मामले को मिलाकर उन्हें 87 मामलों में अब तक जमानत मिल चुकी है. आजम खान बीते 26 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं. आजम खान के वकील उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी घर वापसी कराने में अब तक सफल नहीं हो सके हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




