Mahant Narendra Giri Death Case: नरेंद्र गिरि मौत मामले में कोर्ट में अर्जी दे सकती है CBI, करेगी यह मांग

Mahant Narendra Giri Death Case: महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में सीबीआई आरोपियों की रिमांड बढ़ाने और लाई डिटेक्टर-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है. आरोपियों की रिमांज कल शाम पांच बजे खत्म हो रही है.
Mahant Narendra Giri Death Case : बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई कोर्ट में सोमवार को आरोपी आनंद गिरि, आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दाखिल कर सकती है. गौरतलब है कि सोमवार चार तारीख को शाम पांच बजे तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है. वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई रिमांड बढ़ाने की अर्जी के साथ-साथ आरोपियों के लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी अर्जी कोर्ट में दे सकती है.
मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई अपनी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. हर पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही सीबीआई हर पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है. सूत्रों की माने तो ऐसे में सीबीआई लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट को भी बेहद अहम मान रही है. हालांकि यह सोमवार को ही देखने को मिलेगा कि सीबीआई आरोपियों की रिमांड बढ़ाने और लाई डिटेक्टर- पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी कोर्ट में देती है या नहीं.
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महंत नरेंद्र गिरि मामले में गिरफ्तारी के बाद एसीजेएम कोर्ट में पेश आनंद गिरि, आद्या तिवारी उसके बेटे संदीप तिवारी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था. मामला एसआईटी से सीबीआई के पास जाने के बाद, सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी देते हुए तीनों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी थी. तब आनंद गिरि के अधिवक्ता ने कोर्ट में 10 दिन की रिमांड दिए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए 7 दिन की रिमांड मंजूर की थी.
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तीनों आरोपियों की रिमांड चार अक्टूबर दिन सोमवार शाम पांच बजे खत्म हो रही है. ऐसे में सीबीआई इसे आगे बढ़ने समेत लाइ डिटेक्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी कोर्ट में पेश कर सकती है.
आनंद गिरि को रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई सुसाइड नोट में जिक्र हुए वीडियो और फोटो की बरामदगी के लिए अगले दिन हरिद्वार लेकर पहुंची थी. हरिद्वार स्थित आनंद गिरि के आश्रम से सीबीआई ने लैपटॉप आईपैड समेत तमाम चीजें जांच के लिए अपने कब्जे में ली थी. हालांकि जांच में लैपटॉप और आईपैड में सीबीआई को कुछ मिला या नहीं, यह अभी साफ नहीं हो सका है. ऐसे में जांच को आगे बढ़ने और ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए सीबीआई आरोपियों की रिमांड को बढ़ाने की अर्जी कोर्ट में दे सकती है.
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इनपुट- एस के इलाहाबादी
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