Bareilly News: शाहजहांपुर में 6 साल पहले छात्र हत्याकांड में मिली फांसी की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह व उमेश चंद्र अग्निहोत्री के तर्कों व गवाहों के बयानों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम मो. कमर ने दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया है.
Bareilly News : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में छह साल पहले छात्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला थाना कलान के गांव निकुर्रा का है. गांव के ही आरोपियों ने पुरानी रंजिश में स्कूल पढ़ने जा रहे छात्र के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जनपद शाहजहांपुर की कटरी के गांव निकुर्रा निवासी रामवीर ने बताया कि 28 जनवरी 2015 की सुबह वह अपने भाई के साथ गेहूं के खेत में दवा लगा रहा था. उनका बेटा अनमोल गांव के बच्चों के साथ खेत के रास्ते स्कूल पढने जा रहा था.पास में सोवरन के खेत में घात लगाकर बैठे मनोज व सुनील ने अनमोल को पकड़कर उसके सिर में एक-एक गोली मार दी. इससे अनमोल की मौके पर मौत हो गई. उसको अस्पताल ले गए थे लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था.
पुलिस ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये थे. जहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह व उमेश चंद्र अग्निहोत्री के तर्कों व गवाहों के बयानों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम मो. कमर ने दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया है. उन्हें शाम को जेल भेज दिया गया है.एक दिन पूर्व मंगलवार को शाहजहांपुर के निगोही में तीन बालिकाओं की हत्या के मामले में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.
मनोज के भाई विजय ने रामवीर के घर के पते पर अपना वोट बनवाया था. इसकी शिकायत उन्होंने तहसील दिवस में कर दी थी.इससे मनोज रंजिश मानने लगा.उसने रामवीर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद
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