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Covid-19 : नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर अब 1000 तक का जुर्माना, काटा जाएगा चालान

नोएडा में नए आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब पान-मसाला और गुटखा खाकर थूकना यहां महंगा पड़ेगा. वहीं नियम की अवहेलना करने वालों को इसके लिए एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने इस संबंध में एक जनसूचना जारी की है. जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पत्र के हवाले दिए निर्देश का अनुपालन करते हुए दिया गया है. मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय भी होगा.

नोएडा में नए आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब पान-मसाला और गुटखा खाकर थूकना यहां महंगा पड़ेगा. वहीं नियम की अवहेलना करने वालों को इसके लिए एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने इस संबंध में एक जनसूचना जारी की है. जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पत्र के हवाले दिए निर्देश का अनुपालन करते हुए दिया गया है. मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय भी होगा.

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नोएडा सीईओ ने अपनी तरफ से जारी पत्र में कहा है कि थूक में कीटाणु 24 घंटे से ज्यादा रहते हैं और किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति का थूक कई अन्य लोगों को कोविड-19 संक्रमण फैल सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.

पत्र के अनुसार, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश का कड़ाई से पालन करने की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनकि स्थानों पर थूकना एवं गुटखा, तंबाकू आदि थूकना सख्त मना है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर प्रथम बार 500 रुपए और दूसरी बार 1000 रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा. वहीं इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जबतक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तबतक यह नियम लागू रहेगा.

ThakurShaktilochan Sandilya
ThakurShaktilochan Sandilya
डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.

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