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Allahabad High Court: आश्रित कोटे के नियमों में फेरबदल करेगी राज्य सरकार, कहा- बेटी से ज्यादा बहू का है अधिकार

इस फैसले में पूर्णपीठ ने कहा है कि बहू को आश्रित कोटे में बेटी से अधिक अधिकार है. हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को आदेश अनुपालन की जिम्मेदारी दी है.

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आश्रित कोटे के नियमों में जल्द बदलाव करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आश्रित कोटे से जुड़े एक मामले में घर की बहू का बेटी से अधिक अधिकार होने का फैसला दिया है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस नीरज तिवारी ने पुष्पा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन केस में पूर्णपीठ के फैसले के आधार पर सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को नया शासनादेश जारी करने अथवा शासनादेश को ही चार हफ्ते में संशोधित करने का भी आदेश दिया है. इस फैसले में पूर्णपीठ ने कहा है कि बहू को आश्रित कोटे में बेटी से अधिक अधिकार है. हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को आदेश अनुपालन की जिम्मेदारी दी है.

ऐसे मामले में पहला अधिकार बहू का

बता दें कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सस्ते गल्ले के लाइसेंसी की मौत होने पर वारिसों को दुकान के आवंटन से संबंधित मामले में पुत्रवधू (विधवा या सुहागिन) को परिवार में शामिल करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद लाइसेंसी की मौत होने पर उक्त लाइसेंस पर पहला अधिकार बहू का माना जाएगा. इसके साथ ही इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बेटी को परिवार में शामिल करने और बहू को न शामिल करने से जुड़े एक दिशा-निर्देश भी रद्द कर दिया है.

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