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पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर क्या निर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट?

Updated at : 03 May 2017 9:31 AM (IST)
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पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर क्या निर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट?

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों के पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने अदालत से अपील की है कि वह कई राज्यों में पुलिस विभाग के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने को लेकर निर्देश जारी करे. यूपी पुलिस में 54 […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों के पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने अदालत से अपील की है कि वह कई राज्यों में पुलिस विभाग के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने को लेकर निर्देश जारी करे.

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इससे पहले 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की एक खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह सब-इंस्पेक्टरों के 3,000 रिक्त पदों और कांस्टेबल के 30,000 खाली पदों पर जल्द भरती शुरू करे. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में खाली पड़े पदों और इन्हें भरने के तरीकों को लेकर अदालत में एक रोड मैप पेश किया था.

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योगी सरकार द्वारा पेश रोड मैप के मुताबिक, प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों की क्षमता और प्रत्याशियों के भविष्य से जुड़ी संभावनाओं पर विचार करने के बाद यह तय किया जायेगा कि हर साल कितने उम्मीदवारों की भरती की जाये.

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कोर्ट को यह भी बताया गया कि कांस्टेबलों के 30,000 खाली पद भरने के लिए वर्ष 2017 से 2020 तक, हर साल अगस्त महीने में नोटिफिकेशन निकालने की योजना है. इसके लिए मौजूदा और भविष्य में निकलनेवाली भरतियों को भी ध्यान में रखा जायेगा. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जून, 2021 तक कांस्टेबलों के सभी रिक्त पदों पर भरती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.

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