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NCP vs NCP: शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल करने पर अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, पूछे सवाल

NCP vs NCP: महाराष्ट्र में अजित पवार की अगुआई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी में लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से पूछा, वह चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं.

NCP vs NCP: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा- अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा, अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं. आपने उसके साथ न रहने का निर्णय लिया है. तो उनकी (शरद पवार) तस्वीर का उपयोग क्यों करें. अब अपनी पहचान के साथ जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से शरद पवार गुट की याचिका पर शनिवार तक जवाब देने को कहा तथा अगली सुनवाई 19 मार्च को नियत की. सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार गुट से जवाब मांगा है जिसमें अजित पवार गुट पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए

अजित पवार गुट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से शनिवार तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए शरद पवार के नाम, तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले शरद पवार समूह के एक आवेदन पर अजित पवार गुट को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा.

चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को ‘तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति’ चुनाव चिह्न आवंटित किया

गौरतलब है कि फरवरी में चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (राकांपा-शरदचंद्र पवार) को ‘तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति’ पार्टी चिह्न के रूप में आवंटित किया था.

अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में बंटवारा

मालूम हो कि पिछले वर्ष जुलाई में अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार नीत राकांपा विभाजित हो गई थी. बाद में निर्वाचन आयोग ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और ‘घड़ी’ चिह्न आवंटित कर दिया था.

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