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चक्रधरपुर : वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, जांच को सीओ को पत्र

Updated at : 20 Jun 2024 12:12 AM (IST)
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चक्रधरपुर : वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, जांच को सीओ को पत्र

चक्रधरपुर-चाईबासा मुख्य मार्ग एनएच-75 (ई) महात्मा गांधी हाई स्कूल के बगल स्थित वन विभाग की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किये जाने का मामला

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प्रतिनिधि, चक्रधरपुरचक्रधरपुर-चाईबासा मुख्य मार्ग एनएच-75 (ई) महात्मा गांधी हाई स्कूल के बगल स्थित वन विभाग की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किये जाने की सूचना है. इसके लेकर अंचलाधिकारी गिरजा नंद किस्कू द्वारा जमीन की जांच किए जाने के बाद अब वन विभाग भी उचित जांच और कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन करने की तैयारी कर रहा है. सूत्रों के अनुसार, उक्त जमीन को नगर परिषद कार्यालय चक्रधरपुर द्वारा विजय कुमार साह नामक व्यक्ति को 30 सालों के लिए वार्षिक किराए पर पट्टा में दिया गया है. यह इकरारनामा 6 फरवरी 2019 को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया है. नगर परिषद ने 872 वर्गफीट जमीन को 12 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से 10,464 रुपये वार्षिक किराए पर पट्टे पर दी है. जबकि जानकारों की मानें तो नगर परिषद चक्रधरपुर ने गलत किया है. कहा जाता है कि कोई भी सरकारी जमीन की बंदोबस्ती करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त को होता है. ऐसे में यदि वन विभाग की जमीन को नगर परिषद ने बंदोबस्ती की है, तो वह पूर्ण रूप से गलत है. इतना ही नहीं इकरारनामा में दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उनका पता निर्धारित नहीं है. इस पर भी संदेहास्पद है.

जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है : रेंजर

इधर, वन विभाग के रेंजर ललीन उरांव ने बताया कि वन विभाग की जमीन को नक्शा के आधार पर चहारदीवारी दी जा रही है. लेकिन किसी कारणवश प्लॉट नंबर 229 की जमीन छूट गयी है. अब उक्त जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है. जमीन किसकी है, उसकी उचित जांच के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन दिया जायेगा. उसकी विभागीय तैयारी किया जा रहा है. बता दें कि वन विभाग की उक्त जमीन को चहारदीवारी से घेर कर अवैध कब्जा किया जा रहा है. इसकी शिकायत मिलने पर मंगलवार को अंचलाधिकारी गिरजा नंद किस्कू द्वारा जांच की गयी थी. फिलहाल जमीन को पक्की करने कार्य पर रोक लगा दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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