तिहरे हत्याकांड में गुड्डू सिंह दोषी, अदालत ने सुनायी 20 साल कारावास की सजा
सिमडेगा में तिहरे हत्याकांड के आरोपी गुड्डू सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
सिमडेगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरंजन सिंह की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने तिहरे हत्याकांड के आरोपी गुड्डू सिंह को दोषी पाया और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला बोलबा थाना क्षेत्र के तलमंडा डीपाटोली गांव का है.
आरोपी गुड्डू सिंह को 20 साल की सज़ा
अभियोजन के अनुसार, 20 दिसंबर 2018 को गांव निवासी तपेश्वर सिंह, उनकी पत्नी सीमा देवी और आठ वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी घर में थे. इसी दौरान गांव का ही गुड्डू सिंह टांगी लेकर उनके घर पहुंचा और टांगी से वार कर तीनों की हत्या कर दी थी.
पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुड्डू सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत में दलीलें पेश कीं.
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