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सिमडेगा की अदालत ने डायन बिसाही में महिला की हत्या के दोषी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार लगाया जुर्माना

Updated at : 17 May 2024 7:41 PM (IST)
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सिमडेगा सिविल कोर्ट

सिमडेगा सिविल कोर्ट

सिमडेगा की अदालत ने शुक्रवार को डायन बिसाही में महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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सिमडेगा, इलियास: सिमडेगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरंजन सिंह की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने दोषी अनुरंजन कुल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2020 का है डायन बिसाही में हत्या का मामला
बताया गया कि 14 मार्च 2020 की शाम लगभग पांच बजे कादोपानी बोलबा निवासी रोजालिया कुल्लू अपने घर के बाहर बैठी थी. इसी क्रम में गांव का अनुरंजन कुल्लू लाठी लेकर वहां पहुंचा और डायन का आरोप लगाते हुए रोजालिया कुल्लू पर जोरदार प्रहार कर दिया. इससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी.

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लाठी-डंडे से वार कर मार डाला
अनुरंजन कुल्लू का कहना था कि ये महिला ही डायन बिसाही कर उसकी मां -बाप को खा गयी है. इसी शक पर उसने लाठी-डंडे से प्रहार कर रोजालिया कुल्लू की हत्या कर दी.

पुलिस ने वारदात के बाद कर लिया था गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने अनुरंजन कुल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलील पेश की.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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