सिमडेगा की अदालत ने डायन बिसाही में महिला की हत्या के दोषी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार लगाया जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

सिमडेगा सिविल कोर्ट

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

सिमडेगा की अदालत ने शुक्रवार को डायन बिसाही में महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

विज्ञापन

सिमडेगा, इलियास: सिमडेगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरंजन सिंह की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने दोषी अनुरंजन कुल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

विज्ञापन

2020 का है डायन बिसाही में हत्या का मामला
बताया गया कि 14 मार्च 2020 की शाम लगभग पांच बजे कादोपानी बोलबा निवासी रोजालिया कुल्लू अपने घर के बाहर बैठी थी. इसी क्रम में गांव का अनुरंजन कुल्लू लाठी लेकर वहां पहुंचा और डायन का आरोप लगाते हुए रोजालिया कुल्लू पर जोरदार प्रहार कर दिया. इससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी.

Also Read: धनबाद में स्कूल से घर लौट रही छात्रा की धारदार हथियार से हत्या, गला काटने से आरोपी भी घायल

लाठी-डंडे से वार कर मार डाला
अनुरंजन कुल्लू का कहना था कि ये महिला ही डायन बिसाही कर उसकी मां -बाप को खा गयी है. इसी शक पर उसने लाठी-डंडे से प्रहार कर रोजालिया कुल्लू की हत्या कर दी.

पुलिस ने वारदात के बाद कर लिया था गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने अनुरंजन कुल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलील पेश की.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Also Read: कोडरमा की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को सुनायी 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना

Also Read: झारखंड: पलामू की अदालत ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को सुनायी उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार रुपये जुर्माना

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola