कोडरमा की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को सुनायी 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलता सजायाफ्ता पति

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

कोडरमा की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के दोषी पति मोहम्मद जावेद को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. ये मामला वर्ष 2020 का है. शादी के सालभर के अंदर दहेजलोभियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

विज्ञापन

कोडरमा, विकास: कोडरमा की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को 14 साल की सजा सुनायी. दहेज के लिए हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी पति मोहम्मद जावेद (पिता निजामुद्दीन निवासी, पिपराही चंदवारा) को 304 (बी) आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

विज्ञापन

शादी के सालभर के अंदर दहेज के लिए मार डाला
जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2020 का है. उस समय मृतका के पिता मोहम्मद शहजाद ने चंदवारा थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था़ उनका कहना था कि पुत्री अफसाना खातून की शादी 27 जून 2019 को मो जावेद के साथ की थी. तीन माह तक वह ससुराल में ठीक से रही. इसके बाद उसे एक मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपए कैश के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. पंचायती भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. 23 जून 2020 की सुबह 6 बजे फोन से सूचना मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गयी है.

Also Read: Bolero के लिए बहू को मारकर जलाने के मामले में दोषी सास-ससुर को 7 साल की कैद

इनके खिलाफ थाने में दर्ज कराया था मामला
मृतका के पिता ने मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आबिद, सावेद, नजमुल खातून सहित अन्य पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया था. कोडरमा के चंदवारा थाने में कांड दर्ज होने के बाद अदालत में एसटी-42/20 के तहत सुनवाई हुई. अदालत में लोक अभियोजक एंजेलिना वारला व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने पैरवी की. इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बादत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

Also Read: कोडरमा: दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola