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Bolero के लिए बहू को मारकर जलाने के मामले में दोषी सास-ससुर को 7 साल की कैद

Updated at : 25 Apr 2024 7:46 PM (IST)
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आरोपी सास-ससुर

आरोपी सास-ससुर

घटना को लेकर मृतक के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावां थाना में कांड संख्या 127/22 तहत मामला दर्ज कराया था. जहां उन्होंने कहा थी कि पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में हुई थी.

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विकास कुमार, कोडरमा : दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई. ये सुनवाई न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को हुई है. आरोपी का नाम सरयू यादव व सुनीता देवी है. आरोपी मृत विवाहिता के सास ससुर हैं. उन्हें अदालत ने 201/34 आईपीसी के तहत पहले ही तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा आरोपियों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

क्या है पूरा मामला

मामला वर्ष 2022 का है. घटना को लेकर मृतक के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावां थाना में कांड संख्या 127/22 तहत मामला दर्ज कराया था. थाना में आवेदन देते समय उन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में सतगावां निवासी बबलू यादव पिता सरयू यादव के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन तक वह ठीक रही. इस दौरान उसकी दो पुत्री हुई. इसके बाद ससुराल वाले दहेज के रूप में एक बोलेरो गाड़ी मांगने लगे. जब हमने असमर्थता जतायी तो मेरी बेटी को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. इसे लेकर पंचायत में कई बैठकें हुई. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

गांव वालों ने फोन कर बताया- आपकी बेटी की तबीयत नहीं है ठीक

24 अक्टूबर 2022 को गांव वालों ने फोन किया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है. इसकी सूचना मिलने के बाद मैं मोटरसाइकिल से तुरंत ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था. बाद में पता चला की साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसकी पुत्री की ससुराल वालों ने हत्या कर शव को जला दिया गया है.

सुनवाई के दौरान 10 गवाहों का कराया गया परीक्षण

थाना में मामला दर्ज होने के बाद अदालत में एसटी-94/22 के तहत सुनवाई हुई. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना बारला ने किया. इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. ज्ञात हो कि इस मामले में मृतका के पति को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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