Bolero के लिए बहू को मारकर जलाने के मामले में दोषी सास-ससुर को 7 साल की कैद

Updated:
विज्ञापन

आरोपी सास-ससुर

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

घटना को लेकर मृतक के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावां थाना में कांड संख्या 127/22 तहत मामला दर्ज कराया था. जहां उन्होंने कहा थी कि पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में हुई थी.

विज्ञापन

विज्ञापन

विकास कुमार, कोडरमा : दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई. ये सुनवाई न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को हुई है. आरोपी का नाम सरयू यादव व सुनीता देवी है. आरोपी मृत विवाहिता के सास ससुर हैं. उन्हें अदालत ने 201/34 आईपीसी के तहत पहले ही तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा आरोपियों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

क्या है पूरा मामला

मामला वर्ष 2022 का है. घटना को लेकर मृतक के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावां थाना में कांड संख्या 127/22 तहत मामला दर्ज कराया था. थाना में आवेदन देते समय उन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में सतगावां निवासी बबलू यादव पिता सरयू यादव के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन तक वह ठीक रही. इस दौरान उसकी दो पुत्री हुई. इसके बाद ससुराल वाले दहेज के रूप में एक बोलेरो गाड़ी मांगने लगे. जब हमने असमर्थता जतायी तो मेरी बेटी को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. इसे लेकर पंचायत में कई बैठकें हुई. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

गांव वालों ने फोन कर बताया- आपकी बेटी की तबीयत नहीं है ठीक

24 अक्टूबर 2022 को गांव वालों ने फोन किया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है. इसकी सूचना मिलने के बाद मैं मोटरसाइकिल से तुरंत ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था. बाद में पता चला की साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसकी पुत्री की ससुराल वालों ने हत्या कर शव को जला दिया गया है.

सुनवाई के दौरान 10 गवाहों का कराया गया परीक्षण

थाना में मामला दर्ज होने के बाद अदालत में एसटी-94/22 के तहत सुनवाई हुई. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना बारला ने किया. इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. ज्ञात हो कि इस मामले में मृतका के पति को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है.

Also Read: कोडरमा के सड़क हादसे में वाहन से गिरकर युवक की मौत, दूसरा घायल

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola