दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

सिमडेगा में एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी ताहिर अंसारी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जानिए पूरा मामला.

विज्ञापन

सिमडेगा: एडीजे निरंजन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला ?

मामला ठेठइटांगर थाना क्षेत्र का है. 21 मई 2024 को सुबह करीब पांच बजे एक युवती शौच के लिए जंगल की ओर गई थी. इसी दौरान कर्रा, खूंटी निवासी ताहिर अंसारी, जो गांव में किराये के मकान में रहकर जलमीनार निर्माण कार्य करा रहा था, वहां पहुंचा और युवती के साथ दुष्कर्म किया.

घटना के बाद ठेठइटांगर थाना में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.


आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola