पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने किया परोल शर्तों का उल्लंघन, सिमडेगा एसपी ने दिये जांच के आदेश

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Oct 2022 6:25 AM

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पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर परोल की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. सिमडेगा एसपी ने इसके जांच के आदेश दे दिये हैं. एनोस को बेटी की शादी तय करने के नाम पर परोल मिला है. लेकिन इसके आलावे भी वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं.

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रांची: सिमडेगा एसपी ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के खिलाफ परोल की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप की जांच का आदेश दिया है. कारा महानिरीक्षक के आदेश के आलोक में एनोस को एक महीने का परोल मिला है. वह फिलहाल मनी लाउंड्रिंग के मामले में सजा काट रहे हैं. पारा टीचर की हत्या के मामले में जमानत पर हैं. पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने अपनी बेटी की शादी तय करने के लिए परोल की मांग की थी. इस पर विचार करने के बाद सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 23 अक्तूबर 2022 तक के लिए परोल स्वीकृत किया.

नियमानुसार किसी कैदी को जिस काम के लिए परोल मिलता है, वह उसके अलावा दूसरे किसी काम में हिस्सा नहीं ले सकता. शर्तों का उल्लंघन करने पर परोल रद्द कर दिया जाता है. एनोस को बेटी की शादी तय करने के नाम पर परोल मिला है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में वह राज्य से बाहर नहीं जा सकते. पारा टीचर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने सितंबर 2019 में इस शर्त के साथ जमानत दी थी. हालांकि मनी लाउंड्रिंग के आरोप में सजायाफ्ता होने से वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे.

बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रम में हो रहे शामिल :

23 सितंबर से परोल मिलने के बाद वह जेल से निकल कर सिमडेगा स्थित अपने गांव पहुंचे. वहां पहुंचने के बाद वह बर्थडे पार्टी सहित अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. पूर्व मंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होने से संबंधित सूचना सिमडेगा एसपी को मिली है.

परोल की शर्तों के उल्लंघन की सूचना के बाद उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. जांच में मिले तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार को दी जायेगी. ज्ञात हो कि इससे पहले कोविड-19 के दौरान भी एनोस एक्का को परोल मिला था. इडी ने एनोस को परोल देने पर आपत्ति दर्ज करायी थी. इडी की आपत्ति को एनोस ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. हाइकोर्ट ने इडी की आपत्तियों को खारिज कर दिया था.

रिपोर्ट – शकील अख्तर

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