दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास: सरायकेला कोर्ट का फैसला, चॉकलेट का लालच दे की थी हैवानियत
Published by : Sameer Oraon Updated At : 16 Feb 2026 7:27 PM
सरायकेला कोर्ट की तस्वीर
Seraikela Court Verdict: सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी मो. कुर्बान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2021 के इस जघन्य मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. पढ़ें पूरी कानूनी कार्रवाई.
Seraikela Court Verdict, सरायकेला, प्रताप मिश्रा: सरायकेला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने एक जघन्य दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मो. कुर्बान को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
क्या था मामला
यह मामला कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत चांडिल थाना के झोपड़ी बस्ती हांसाडूंगरी से जुड़ा है. पीड़िता की मां ने 17 मार्च 2021 को कपाली ओपी में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. मां की शिकायत के अनुसार, 16 मार्च 2021 की सुबह करीब 9 बजे बच्ची घर से खेलने के लिए निकली थी. लगभग 10 बजे बस्ती के एक युवक ने बच्ची को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर उसके घर पहुंचाया. बच्ची के जींस पैंट में खून लगा हुआ था. घटना के बाद परिजन उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए. इस बीच पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी मो. कुर्बान ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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By Sameer Oraon
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