Rs 2.5 लाख से अधिक की निकासी पर लगेगा टैक्स

Updated at : 24 Jun 2017 2:38 AM (IST)
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Rs 2.5 लाख से अधिक की निकासी पर लगेगा टैक्स

जीएसटी पर कार्यशाला, सभी विभाग के डीडीओ को मिली जानकारी सरायकेला : समाहरणालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन कर सभी विभागों के निकासी व व्ययन पदाधिकारियों को जीएसटी के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया. प्रशिक्षक ने सभी डीडीओ को बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत अब 2.5 लाख रुपये […]

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जीएसटी पर कार्यशाला, सभी विभाग के डीडीओ को मिली जानकारी

सरायकेला : समाहरणालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन कर सभी विभागों के निकासी व व्ययन पदाधिकारियों को जीएसटी के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया.
प्रशिक्षक ने सभी डीडीओ को बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत अब 2.5 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर ही कर लगेगी. जीएसटी के तहत राज्य के अंदर सप्लाई करने वाले से सीजीएसटी के एक व एसजीएसटी के एक मिलाकर दो प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी जबकि राज्य के बाहर सप्लाई करने वालों से एक मुश्त दो प्रतिशत राशि की कटौती की जाएगी. सभी डीडीओ को कटौती की गयी कर राशि को महीने के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से सरकार के खाते में डालना पड़ेगा,
नहीं तो डीडीओ को 18 प्रतिशत का ब्याज निजी खाते से सरकार को देना होगा. बताया गया कि सभी डीडीओ को 15 तारीख तक निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर कटौती राशि की विवरणी को निकालने के बाद रिटर्न फाइल एक माह के अंदर जमा करना है. रिटर्न फाइल देर होने की स्थिति में डीडीओ को प्रति दिन 100 रुपये के हिसाब से उनके निजी खाते से देना होगा.
25 से 30 जून तक सभी डीडीओ को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जिसके पश्चात डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जा सकती है. मौके पर एडीसी कुंज बिहारी पांडे, पंचायती राज पदाधिकारी अनूप किशोर शरण, डीएसओ अनीता सहाय, शिव मंगल तिवारी, डीपीआरओ राहुल भारती व अन्य उपस्थित थे.
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