कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर सात दुकानदारों पर लगा जुर्माना

प्रभात इम्पैक्ट : प्रभात खबर की खबर का दिखा असर
साहिबगंज. प्रभात खबर में बीते शुक्रवार को ” विद्यालयों के निकट हो रही तंबाकू उत्पाद की बिक्री ” शीर्षक से खबर प्रकाशित की गयी थी. खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आई बुधवार को साहिबगंज शहर के राजस्थान इंटर विद्यालय़, रेलवे उच्च विद्यालय, बांग्ला बालक मध्य विद्यालय, नगर पालिका कन्या मध्य विद्यालय, पब्लिक उच्च विद्यालय एवं कमला देवी मध्य विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों की जांच की गयी. नगर थाना क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में से कोटपा अधिनियम 2003 के SEC- 6B के तहत (शिक्षण संस्थान के आसपास 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है) विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसमें उल्लंघन कर्ता को फाइन किया गया. वहीं, कुल सात दुकानों में उल्लंघन करते पाया. वहीं, सभी दुकानों से 1000 रकम जुर्माना वसूला गया. भविष्य में विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री नहीं करने की चेतावनी भी दी गयी. खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने बताया कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी और विद्यालय को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने में शिक्षा विभाग का पूरा सहयोग किया जायेगा. मौके पर एनटीईसीएस के जिला परामर्श दाता शैलेश कुमार, राजीव कुमार पाल (सामाजिक कार्यकर्ता) के अलावा साहिबगंज नगर थाना के अवर निरीक्षक पी प्रभाकर, प्रदीप महतो तथा गौरव कुमार शामिल थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




