साहिबगंज.कृषि उन्नति योजना के तहत आत्मा (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण) साहिबगंज में संविदा आधारित नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी करने का मामला प्रकाश मेंआया है. दो दिसंबर 2024 को एटीएम (सहायक तकनीकी प्रबंधक) के 20 और बीटीएम (प्रखंड तकनीकी प्रबंधक) के तीन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि कृषि से संबंधित डिग्री आइसीएआर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए थी. इसके बावजूद बिहार के दो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है, जबकि डिग्री आइसीएआर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नहीं है. इन अभ्यर्थियों को 11 अप्रैल को सिदो-कान्हू जयंती पर मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति-पत्र भी दे दिया गया. सवाल यह भी उठ रहा है कि झारखंड के अन्य जिलों जैसे रांची, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, खूंटी और कोडरमा में केवल झारखंड के स्थानीय निवासियों को ही आत्मा की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया. पर साहिबगंज में बिहार के दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गयी. राज्य में अलग-अलग नियम कैसे लागू हो सकते हैं. यह समझ से परे है. साहिबगंज में अब तक 14 सहायक तकनीकी प्रबंधक और 2 प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों की नियुक्ति की गयी है. इस पर अब सवाल उठने लगे हैं. क्या कहते हैं जिला कृषि पदाधिकारी
क्या कहते हैं डीसी
राज्य स्तर के नोटिफिकेशन की जांच के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है. गड़बड़ी पायी गयी तो कार्रवाई की जायेगी.
हेमंत सती, डीसी सह अध्यक्ष आत्मा, साहिबगंज
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