20.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Ranchi news :रिश्वत मांगने के 11 साल पुराने मामले में दोषी को सात साल की सजा

जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

: हलका कर्मचारी आनंद खलखो पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

रांची, वरीय संवाददाता

जमीन नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने के 11 साल पुराने एक मामले में तत्कालीन रांची सदर हलका कर्मचारी आनंद खलखो को सात साल की सजा सुनायी गयी है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है़ जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा एसीबी की विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनायी. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने नौ गवाहों का बयान दर्ज कराया़ जिसके आधार पर आरोपी को सजा सुनायी गयी. आलोक कुमार ने बताया कि मामले में दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी गयी. एक में पांच साल व दूसरे में सात साल की सजा सुनायी गयी. दोनाें सजा साथ-साथ चलेगी.

यह मामला वर्ष 2014 का है. शिकायतकर्ता माधो उरांव ने अपनी पुश्तैनी जमीन का नामांतरण कराने के लिए सदर अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था. रसीद काटने के एवज में आनंद खलखो ने तीन डिसमिल जमीन लिखवाने के साथ 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. माधो उरांव ने कहा था कि जब तीन डिसमिल जमीन दे ही दियेए तो 40 हजार नहीं दे पायेेगे. उस पर आरोपी आनंद खलखो ने कहा था कि पांच-पांच हजार करके हर माह किस्त में दे दो.

माधो उरांव ने इसकी शिकायत एसीबी से की. सत्यापन के बाद एसीबी ने आनंद खलखो को गिरफ्तार किया और उसके घर में छापेमारी कर लाखों रुपये बरामद किये थे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel