ePaper

Ranchi news : आरोपी नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार सिंह को राहत

Updated at : 31 Jul 2025 9:02 PM (IST)
विज्ञापन
Ranchi news : आरोपी नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार सिंह को राहत

हाइकोर्ट ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक

विज्ञापन

हाइकोर्ट ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एसटी-एससी केस में आरोपी नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत प्रदान की. अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगायी. साथ ही मामले में प्रतिवादी प्रभु तिर्की को नोटिस जारी किया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार व अधिवक्ता सोनल सोनाली ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनाैती दी है. उन्होंने प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. रांची में डीबडीह पुल के पास विनय कुमार सिंह ने किराये पर एक जमीन ली थी. एक दूसरे व्यक्ति प्रभु तिर्की ने उस जमीन का स्वयं मालिक बताते हुए विनय कुमार सिंह सहित अन्य के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी (192/2025) दर्ज करायी थी. इसमें आरोप लगाया है कि वह जमीन उसकी है तथा गलत तरीके से दूसरे लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है. विनय कुमार सिंह छह साल से उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तथा धमकी भी दे रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DEEPESH KUMAR

लेखक के बारे में

By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola