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Ranchi News: 2750 रुपए घूस लेने के दोषी ‍BCO को 5 साल की सजा, 20 साल बाद आया फैसला

Updated at : 30 Jun 2025 9:52 PM (IST)
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रांची सिविल कोर्ट

रांची सिविल कोर्ट

Ranchi News: एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 2750 रुपए घूस लेने के दोषी जयराम चौधरी को 20 साल बाद पांच साल की सजा सुनायी है. छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला 2005 का है. संवेदक बलदेव सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी. इस शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था.

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Ranchi News: रांची, अजय दयाल-एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 2750 रुपए घूस लेने के दोषी जयराम चौधरी को 20 साल बाद पांच साल की सजा सुनायी है. तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी (बीसीओ) को सजा के साथ-साथ उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2005 का है मामला


गुमला में 395 फीट सड़क निर्माण का काम (लागत 99 हजार रुपए) संवेदक बलदेव सिंह को मिला था. संवेदक को 75 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था. बाकी राशि के भुगतान के एवज में घूस की मांग की जा रही थी. प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जयराम चौधरी ने 2750 रुपए और पंचायत सेवक दुर्गा ओहदार ने 1250 रुपए घूस की मांग की थी.

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संवेदक बलदेव सिंह ने की थी शिकायत


संवेदक बलदेव सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, तब एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा था. मामले के ट्रायल के दौरान पंचायत सेवक दुर्गा ओहदार की मृत्यु हो गयी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से 17 गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी जयराम चौधरी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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