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झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी निर्मला देवी समेत तीन को अदालत ने सुनायी सजा, पांच आरोपी रिहा

Jharkhand News: रांची की अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को छह-छह माह की सजा सुनायी है. इन पर कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है.

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी और मंटू सोनी को रांची की अदालत ने छह-छह माह की सजा सुनायी है. इन पर कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है. रांची सिविल कोर्ट में आज शनिवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया. अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी, जबकि 5 आरोपियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया.

3 दोषियों को सुनायी गयी सजा

रांची की अदालत ने आज शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी और मंटू सोनी को दोषी करार देते हुए छह-छह माह की सजा सुनायी. इन पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 2016 का है. आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है. इस मामले से जिन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है, उनमें मोहम्मद जाहिद, मिथिलेश डांगी, लालजी राणा, जय प्रकाश राणा, राजीव रंजन शामिल हैं.

Also Read: चिरूडीह हत्याकांड: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

चिरूडीह हत्याकांड में मिल चुकी है सजा

2017 के इस मामले से पहले भी रांची की अदालत ने दोनों को सजा सुनायी थी. आपको बता दें कि चिरूडीह हत्याकांड में रांची की अदालत ने पिछले महीने योगेंद्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने योगेंद्र साव पर 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया था, वहीं निर्मला देवी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था. आपको बता दें कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी हजारीबाग के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता और मां हैं.

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रिपोर्ट: राणा प्रताप

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