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सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को मिली बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

Updated at : 18 Dec 2020 4:23 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को मिली बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

Jharkhand news, Lohardaga news, लोहरदगा (गोपी कुंवर) : राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहे प्रदीप संथालिया ने राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी. श्री संथालिया ने पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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Jharkhand news, Lohardaga news, लोहरदगा (गोपी कुंवर) : राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहे प्रदीप संथालिया ने राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी. श्री संथालिया ने पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

अपनी याचिका में प्रदीप संथालिया ने कहा था कि धीरज साहू का निर्वाचन गलत है. इसलिए धीरज साहू के निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनंत विजय सिंह की कोर्ट ने 17 जनवरी, 2020 को सांसद धीरज साहू के चुनाव को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद प्रदीप संथालिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप संथालिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. धीरज साहू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा था. वर्ष 2018 में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप संथालिया थे और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज साहू थे.

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धीरज साहू चुनाव जीत गये थे. प्रदीप संथालिया ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी. शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है. वह हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे हैं और उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा था.

उन्होंने कहा कि उनका निर्वाचन बिल्कुल सही था, लेकिन उन्हें परेशान करने की नियत से इस तरह के अनर्गल आरोप लगाये गये थे. झारखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह न्याय के प्रति भरोसा बढ़ाने वाला फैसला है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप संथालिया की याचिका को खारिज कर दिया है. श्री साहू ने इस फैसले पर हर्ष व्यक्त किया है.

Posted By : Samir Ranjan.

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