अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी: राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार, 12 मई को होगी अगली सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Apr 2023 10:42 PM
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा के आग्रह को स्वीकार करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए अदालत ने 10 मई तक का समय प्रदान किया. साथ ही अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर पूर्व में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा.
रांची, राणा प्रताप. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि निर्धारित की. आपको बता दें कि प्रार्थी राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है.
पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए 10 मई तक का समय
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा के आग्रह को स्वीकार करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए अदालत ने 10 मई तक का समय प्रदान किया. साथ ही अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर पूर्व में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 मई की तिथि निर्धारित की.
क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर हुई सुनवाई
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. शिकायतकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था.
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