रांची : हाइकोर्ट के जज रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार व अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि योगेंद्र साव ने 15 अप्रैल 2019 को सरेंडर किया था. इस मामले में उन पर कोई सीधा आरोप भी नहीं है.
इस मामले में हिरासत की अवधि दो साल चार माह हो चुकी है. बड़कागांव थाना कांड संख्या 228/2016 के मामले में चार्जफ्रेम भी हो चुका है. चार्जशीट विटनेस की गवाही भी हो चुकी है. मामले के सूचक तत्कालीन एएसपी कुलदीप द्विवेदी ने गवाही में बताया है कि घटना के दिन योगेंद्र साव घटनास्थल पर माैजूद नहीं थे. अगली सुनवाई 20 मई को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी योगेंद्र साव ने याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की है.