ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल आज दाखिल करेंगी डिस्चार्ट पिटीशन,अभिषेक झा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर सकती है. कोर्ट ने तीन मार्च को पिटीशन दाखिल करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
Jharkhand News: मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल रांची स्थित ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में पेश हुई. मनरेगा घोटाले मामले में उन्हें डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल करना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने समय पर डिस्चार्ज पिटीशन फाइल नहीं किया था. इधर, गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें एक दिन और यानी शुक्रवार तीन मार्च, 2023 तक डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
अभिषेक झा मामले में हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
इधर, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिक पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इस पर ईडी की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी.
ईडी का तीन गुना बढ़ा मैनपावर
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने रांची स्थित ईडी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर करीब तीन गुना करने का फैसला किया है. साथ ही सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के 30 जवान तैनात किये गये हैं. इस बीच राज्य सरकार ने भी ईडी को अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए रांची के नगड़ी प्रखंड क्षेत्र में 1.98 एकड़ जमीन आवंटित की है. इसके लिए ईडी द्वारा राज्य सरकार को 3.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.
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