झारखंड में जल्द लागू हो सकती है पेसा नियमावली, कैबिनेट में भेजने की चल रही है तैयारी

Updated:
विज्ञापन

पेसा अधिनियम

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Pesa Act In Jharkhand: झारखंड में पेसा कानून लागू करने की तैयारी चल रही है. कैबिनेट से भी जल्द इसे हरी झंडी मिल सकती है. पंचायती राज निदेशक ने इसकी जानकारी दी है.

विज्ञापन

रांची : झारखंड में पेसा नियमावली जल्द लागू हो सकती है. जानकारी के अनुसार अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है. राज्य के महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा चुकी है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने इसकी जानकारी दे दी है.

विज्ञापन

क्या कहती हैं पंचायती राज निदेश निशा उरांव

निशा उरांव का कहना है कि साल 2017 में पेसा कानून पर उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय में पेसा कानून के विषय पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है. जिसके बाद इसे लागू करने की तैयारी चल रही थी लेकिन कुछ खास लोगों ने इस कानून को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया. जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका. अदालत ने पंचायती राज अधिनियम को पेसा क्षेत्र के लिए अनुकूल माना है जो पेसा 1996 के तहत भी अनुकूल है. पेसा नियमावली को राज्य अधिनियम के तहत गठित करने का प्रस्ताव हैं. देश के 10 राज्यों द्वारा यही प्रक्रिया अपनायी गयी है. जो कानून सही प्रक्रिया है.

2 माह के अंदर पेसा कानून लागू करने का आदेश

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भी पेसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को ही फैसला सुना चुके थे लेकिन अब तक लागू नहीं होने के कारण लागू के कारण फिर से राज्यसरकार को अल्टीमेटम दिया गया. बता दें कि पेसा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं.

Also Read: Saraikela Accident: सरायकेला में दर्दनाक हादसा, पुल की रेलिंग से टकरायी बाइक, युवक की मौत

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola