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गीला-सूखा कचरा अलग नहीं किया, तो लगेगा ₹5000 जुर्माना

Updated at : 11 Sep 2025 12:47 AM (IST)
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गीला-सूखा कचरा अलग नहीं किया, तो लगेगा ₹5000 जुर्माना

रांची नगर निगम सभागार में बुधवार को प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शहर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक हुई.

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रांची. रांची नगर निगम सभागार में बुधवार को प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शहर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक हुई. इसमें अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रवींद्र सिंह, सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर, सैनिटरी सुपरवाइजर, मेसर्स स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि तथा स्वच्छता शाखा के सभी कर्मी शामिल हुए. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्यौहारों, विशेषकर दुर्गा पूजा से लेकर छठ महापर्व तक के दौरान सफाई और नागरिक सुविधा सुनिश्चित करना था. मौके पर प्रशासक ने कहा कि त्योहारों के दौरान कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और प्राथमिकता के आधार पर मॉनिटरिंग कर त्वरित निबटारा किया जाये. प्रशासक ने निर्देश दिये कि विशेष अभियान चलाकर शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गीला-सूखा कचरा अलग करना अनिवार्य किया जाये. 15 सितंबर 2025 से नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर 5000 रुपये तक का ऑन-स्पॉट जुर्माना लगाया जायेगा. बार-बार उल्लंघन करने वालों का ट्रेड लाइसेंस रद्द कर प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई भी की जायेगी.

केपीआइ आधारित परफॉर्मेंस मूल्यांकन

प्रत्येक जोनल एवं वार्ड सुपरवाइजर की कार्यप्रणाली का आकलन पूर्वनिर्धारित परफॉर्मेंस इंडीकेटर्स के आधार पर किया जायेगा. इसके लिए एक समिति गठित की जायेगी, जो नियमित जांच और मॉनिटरिंग करेगी. बेहतर कार्य करने वाले सुपरवाइजरों को पुरस्कृत किया जायेगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. दुर्गा पूजा से छठ महापर्व तक विशेष अभियान चलाया जायेगा. प्रत्येक टीम फील्ड विजिट कर माइक्रो-लेवल मॉनिटरिंग करेगी. दुर्गा पूजा पंडालों के एप्रोच पथों का निरीक्षण कर समितियों को आवश्यक सहयोग दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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