नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार रुपए का जुर्माना
पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाया सजा
रांची में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने मिक्की कुमार प्रजापति को 20 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस घटना का संबंध 2024 की है, जिसमें पीड़िता ने गोंदा थाने में FIR दर्ज कराई थी.
रांचीः पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार मिक्की कुमार प्रजापति को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त को बीएनएस की धारा 65(1) और पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी करार करते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
2024 में हुई थी घटना
बता दें, यह पूरा मामला वर्ष 2024 का है. पीड़िता ने इस संबंध में गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि घटना के दिन वह कांके रोड स्थित अर्बन हाट के पास अपने एक दोस्त के साथ बैठी थी. इसी दौरान उसका एक परिचित स्कूटी लेकर वहां पहुंचा. वह उसे कांके रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के पीछे ले गया, जहां एक ऑटो खड़ा था. इसके बाद उसे ऑटो में बैठाकर सुनसान इलाके में स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में ले जाया गया.
पीड़िता के अनुसार, वहां मिक्की कुमार प्रजापति और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सका. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए थे.
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डायन बिसाही के मामले में 6 आरोपी बरी
इधर, अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने डायन बिसाही से जुड़े मामले में छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. जो आरोपी बरी हुए हैं उनमें टेबा उरांव, बलकू उरांव, बालेश्वर उरांव, बिन्नी उरांव, रामू उरांव और गोबरा उरांव के नाम शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, इन सभी के खिलाफ लापुंग थाना में कांड संख्या 18/2001 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में जितिया उरांव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया.
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